सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु प्रोत्साहन/निराकरण की व्यवस्था शामिल है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के ढांचे के तहत नियमों को अधिसूचित किया गया है। निम्नलिखित अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं: (1) जीएसआर अधिसूचना 653 (ई) दिनांक 23.09.2021 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 प्रदान करती है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से लागू हो गई है। (2) जीएसआर अधिसूचना 652 (ई) दिनांक 23.09.2021 स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान करती है। यह अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से लागू हो गई है। (3) जीएसआर अधिसूचना 714 (ई) दिनांक 04.10.2021 में वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में वृद्धि का प्रावधान है...