“जागर, पाखंड या देवी-देवता के नाम पर परिवार टूटना, बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न, और आर्थिक शोषण” जैसी घटनाएँ देखी जाती हैं।
उत्तराखंड: “आस्था-सुरक्षा और अंधविश्वास निवारण (प्रस्तावित) अधिनियम” — आउटलाइन
1) उद्देश्य (Purpose)
उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए यह अधिनियम लक्ष्य करेगा:
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जगर/भूत-प्रेत/चमत्कार के नाम पर परिवारों का विघटन, जबरन वंश-भंग, घरेलू हिंसा और आर्थिक दुरुपयोग रोकना;
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धार्मिक विश्वास को निशाना बनाए बिना शोषण और हिंसा को दंडित करना;
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जन-सुरक्षा, तर्कशील शिक्षा और पीड़ित संरक्षण को सुनिश्चित करना।
2) मुख्य परिभाषाएँ (Selected Definitions)
(नियमों में स्पष्ट परिभाषाएँ अनिवार्य हैं ताकि धर्म-स्वतंत्रता पर असर न हो)
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आस्था-कृत्य: पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान जिनका उद्देश्य पूजा/परंपरा है और जिनसे शारीरिक-मानसिक/आर्थिक क्षति न हो।
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अंधविश्वासी शोषण: किसी व्यक्ति/समूह द्वारा जगर, चमत्कार, भूत-प्रेत आदि का दावा कर डर, भलाई के बहाने धन/स्वतंत्रता/रेप/वंश-विच्छेद आदि कराना।
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खतरनाक कर्मकांड: ऐसे कर्मकांड जो शारीरिक चोट, मजबूरी, बाल-श्रम, मानव-बलि या परिवारिक तोड़फोड़ का कारण बनें।
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सांस्कृतिक अपवाद: परंपरागत कर्मकांड जिन्हें समाज-स्वीकृति है और जो किसी भी व्यक्ति को शारीरिक/मानसिक/आर्थिक हानि नहीं पहुँचाते — वे इस अधिनियम की दण्डनीय सूची से अलग रखे जा सकेंगे (बशर्ते वे किसी का शोषण न करें)।
3) अपराध-धाराएँ और दंड (Examples)
(न्यायिक मर्यादा के साथ — बाल/महिला सुरक्षा के हिसाब से कड़े प्रावधान)
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धारा A — आस्था के बहाने धोखा/ठगी: १–५ वर्षों की कैद और ₹50,000–₹2,00,000 जुर्माना।
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धारा B — परिवारिक तोड़फोड़ (जबरन वंश-विच्छेद/त्याग): ३–७ वर्षों की कैद और उच्च जुर्माना; पीड़ित परिवार के पुनर्संयोजन के लिए सरकारी सहायता।
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धारा C — शारीरिक/मानसिक शोषण (झाड़-फूंक के दौरान): गैर-जमानती, ५–१० वर्ष तक की सजा।
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धारा D — मानव-बलि/बच्चों का उपयोग/बाल-श्रम: कठोर दंड, ७–१२ वर्ष तक।
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धारा E — दोहराव/संगठित गिरोह: दंड दोगुना और संगठन के खिलाफ संपत्ति जब्ती की अनुमति।
4) संरक्षण प्रावधान (Protection & Relief)
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पीड़ितों के लिये तात्कालिक शेल्टर और कानूनी सहायता; मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग।
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वकील/NGO द्वारा नि:शुल्क प्रतिनिधित्व।
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गवाह सुरक्षा और गवाह-बचाव प्रावधान।
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पारिवारिक पुनर्संयोजन प्रोग्राम तथा आर्थिक नुकसान की आंशिक भरपाई/रिहैबिलिटेशन।
5) लागू करने की संरचना (Institutional Mechanism)
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राज्य अंधविश्वास-निवारण प्रकोष्ठ (State Cell) — नीति, निगरानी, पायलट और डेटा-रिपोर्टिंग।
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जिला-स्तर नोडल अधिकारी (DNO) — हर जिले में ट्रेनिंग, शिकायत-हैंडलिंग, और पंचायत-काइटिंग।
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स्थल-विशेष निगरानी समितियाँ — जगर/झाड़-फूंक के बड़े केंद्रों (जैसे कुछ ग्रामों में होने वाले जगर) पर स्थानीय प्रशासन + सामाजिक कार्यकर्ता + धर्मगुरु का समावेश।
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फास्ट-ट्रैक पैनल — पीड़ित मामलों के लिए समयबद्ध सुनवाई।
6) सांस्कৃতিক संवेदनशीलता और लोक-परंपरा का संरक्षण
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अधिनियम स्पष्ट करेगा: आस्था-अभिव्यक्ति पर रोक नहीं, केवल जब यह किसी का शोषण/हानि कर दे तो कार्रवाई होगी।
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स्थानीय पंडित, ज्योतिषी, भानगे/बाजार-नेताओं के साथ संवाद — उन्हें ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन के विकल्प दिए जाएँ।
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परंपरागत विधियों का दस्तावेजीकरण और यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक सामाजिक अनुष्ठानों का प्रचार, ताकि परंपरा टिके पर हानि न हो।
7) शिक्षा-और-समुदाय कार्यक्रम (Prevention)
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स्कूलों में critical thinking, स्वास्थ्य शिक्षा और मानव अधिकारों की पढ़ाई।
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ग्राम सभाओं/पंचायतों में जागरूकता-बैठकें; महिला समूहों को सशक्त बनाना।
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धार्मिक/समाज-नेताओं के साथ “सुरक्षित जगर” समझौते — सार्वजनिक नियम जैसे भीड़-नियंत्रण, अनुमति-पत्र, और किसी चिकित्सा मामले में चिकित्सक की अपील।
8) तत्काल क्रियावली (6-महीने पायलट योजना)
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महीना 1: स्थिति मानचित्रण — उच्च-जोखिम गांवों/स्थलों की सूची (जगर केंद्र) बनाना।
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महीना 2: कानूनी मसौदा + स्थानीय परामर्श — समुदायों के साथ परामर्श।
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महीना 3–4: पायलट लागू — 2–3 जिलों में DNO, हॉटलाइन, और फास्ट-ट्रैक मामला संचालन।
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महीना 5: प्रशिक्षण और जन-जागरूकता — पुलिस/स्वास्थ्यकर्मी/पंचायतों का प्रशिक्षण।
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महीना 6: मूल्यांकन और विस्तार योजना — प्रभाव रिपोर्ट के आधार पर राज्य-व्यापी रोल-आउट।
9) चुनौतियाँ और बचाव रणनीतियाँ
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धार्मिक प्रतिरोध: स्पष्ट संदेश — “धर्म नहीं, शोषण पर कार्रवाई”। समुदाय-नेताओं को जोड़ना ज़रूरी।
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पुलिस और प्रशासन की नॉलेज-गैप: व्यापक प्रशिक्षण और SOPs।
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गवाह और पीड़ितों का डर: त्वरित सुरक्षा एवं माहौल-सुरक्षा।
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संविधानिक चुनौतियाँ: कानून को धर्म-स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं बनाना — कानूनी समीक्षा और विधि-विशेषज्ञों की संलिप्तता आवश्यक।
10) नमूना क्लॉज़-टेक्स्ट (संक्षेप)
धारा X(1): किसी भी व्यक्ति द्वारा देवी-देवता, जगर, आत्मा या किसी अलौकिक शक्ति के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को डराकर, धमका कर, या धोखा देकर धन/संपत्ति/स्वतंत्रता/यौन सम्बन्ध आदि के लिए बाध्य करना दंडनीय अपराध होगा।
धारा X(2): उपधारा (1) के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर ३ वर्ष तक की कैद तथा ₹1,00,000 तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
धारा Y: यदि दोषी व्यक्ति ने बाल या मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति का अपमान/कठोर व्यवहार किया तो दंड ५–१० वर्ष तक होगा।
धारा Z: स्थानीय पंचायत/मंदिर प्रबंधन के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी सार्वजनिक अनुष्ठान के दौरान स्वास्थ्य व सुरक्षा विनियमों का पालन कराएँ और यदि किसी भी प्रकार का शोषण हो तो प्रशासन को तुरंत सूचित करें।