Thursday, April 16, 2026

बंधुआ मजदूरी: कानून मौजूद, लेकिन न्याय अनुपस्थित

 

बंधुआ मजदूरी: कानून मौजूद, लेकिन न्याय अनुपस्थित

उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 216 मामलों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हालिया सुनवाई भारत के श्रम शासन की एक असहज सच्चाई को सामने लाती है—कानून होने के बावजूद उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

वी. रामासुब्रमणियन की यह टिप्पणी कि “यदि अधिकारी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते, तो ऐसी सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती,” सीधे-सीधे प्रशासनिक उदासीनता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। यह केवल प्रक्रियात्मक लापरवाही नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्वों की अनदेखी है।

भारत में बंधुआ मजदूरी न केवल अवैध है, बल्कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 के तहत यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। इसके अतिरिक्त बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 स्पष्ट रूप से इस प्रथा को समाप्त करने और प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास का प्रावधान करता है। इसके बावजूद, ईंट भट्टों जैसे क्षेत्रों में यह समस्या लगातार बनी हुई है, जो यह दर्शाती है कि समस्या कानून की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं में कमी है।

एनएचआरसी के महासचिव भारत लाल ने जिस “निष्क्रियता” की ओर संकेत किया, वह दरअसल एक गहरे संस्थागत संकट की ओर इशारा करता है। जिला प्रशासन और श्रम विभाग की जिम्मेदारी केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं है; उनका मूल दायित्व श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। जब यही तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, तो कानून कागजों में सिमट कर रह जाता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि उच्चतम न्यायालय समय-समय पर बंधुआ मजदूरी के खिलाफ स्पष्ट दिशा-निर्देश देता रहा है। फिर भी, इन निर्देशों का पालन “आश्वासन” तक सीमित रहना प्रशासनिक जवाबदेही की कमी को उजागर करता है।

बंधुआ मजदूरी का प्रश्न केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक भी है। गरीबी, कर्ज, प्रवासी श्रमिकों की असुरक्षा और स्थानीय स्तर पर निगरानी की कमी—ये सभी कारक इस समस्या को बनाए रखते हैं। ऐसे में केवल बचाव अभियान पर्याप्त नहीं होंगे; पुनर्वास, कौशल विकास और वैकल्पिक रोजगार की ठोस व्यवस्था अनिवार्य है।

इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्य की भूमिका “प्रतिक्रियात्मक” बनी हुई है, जबकि उसे “सक्रिय” होना चाहिए। जब तक प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं होगी और अधिकारियों की लापरवाही पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी सुनवाई केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी।

बंधुआ मजदूरी जैसे मुद्दे पर चुप्पी या धीमी कार्रवाई केवल श्रमिकों के अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न है। अब आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों को कागज से निकालकर जमीन पर उतारा जाए—अन्यथा “मुक्ति” केवल एक शब्द बनकर रह जाएगी, वास्तविकता नहीं।

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