**NPS वात्सल्य पेंशन योजना**

 भारत में बच्चों और अनाथों के कल्याण के लिए एक प्रस्तावित पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य बच्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो चुके हैं।


योजना की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हो सकती हैं:


1. **पात्रता**: अनाथ बच्चे, जिन्हें कोई कानूनी अभिभावक नहीं है, या जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। सरकार द्वारा चिह्नित वंचित वर्ग के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

  

2. **निधि का स्रोत**: यह योजना केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हो सकती है, जिसमें सरकार अनाथ बच्चों के लिए पेंशन योगदान करेगी। सामाजिक संगठनों और व्यक्तिगत दानदाताओं को भी योगदान की अनुमति हो सकती है।


3. **पेंशन की राशि**: बच्चे की आयु और उसकी आवश्यकताओं के आधार पर एक निश्चित मासिक पेंशन दी जा सकती है, जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो।


4. **समर्थन और निगरानी**: योजना के तहत बच्चों की देखरेख और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों और संस्थानों की भूमिका होगी। बच्चों को सशक्त बनाने के लिए शैक्षिक सहायता और करियर परामर्श भी प्रदान किया जा सकता है।


5. **लाभार्थियों के लिए शर्तें**: यह योजना केवल विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए हो सकती है और लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेजी प्रमाणों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अनाथ होने का प्रमाण या सरकारी सत्यापन।


6. **अन्य सुविधाएँ**: बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और करियर से जुड़े विशेष लाभ भी दिए जा सकते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें।


यह योजना बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपाय हो सकती है।

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