Sunday, September 21, 2025

स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) और साधारण लोक अदालत (Ordinary Lok Adalat) के बीच अंतर :

 स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) और साधारण लोक अदालत (Ordinary Lok Adalat) के बीच अंतर :


बिंदु साधारण लोक अदालत स्थायी लोक अदालत (PLA)
आधार Legal Services Authorities Act, 1987 की सामान्य धारा Legal Services Authorities Act, 1987 की धारा 22-B से 22-E
प्रकृति अस्थायी होती है, समय-समय पर लगाई जाती है (जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला लोक अदालत) स्थायी रूप से गठित होती है और नियमित रूप से कार्य करती है
मामलों का प्रकार सभी प्रकार के सिविल, परिवारिक और कंपाउंडेबल आपराधिक मामले जिनमें समझौता संभव हो केवल Public Utility Services से जुड़े विवाद (जैसे बिजली, पानी, डाकघर, परिवहन, बीमा आदि)
निर्णय का आधार केवल तब फैसला हो सकता है जब दोनों पक्ष सहमत हों अगर समझौता न हो, तब भी PLA खुद निर्णय दे सकती है
फैसले की वैधता कोर्ट डिक्री के समान अंतिम कोर्ट डिक्री के समान अंतिम
अपील का अधिकार आम तौर पर अपील का प्रावधान नहीं PLA का निर्णय भी अंतिम होता है, अपील नहीं होती
उदाहरण बैंक लोन, दुर्घटना मुआवज़ा, पारिवारिक विवाद बिजली का बिल विवाद, बस सेवा/रेल सेवा की शिकायत, बीमा क्लेम आदि

👉 संक्षेप में:

  • साधारण लोक अदालत = समझौते पर आधारित, अस्थायी, सभी छोटे मामलों के लिए।

  • स्थायी लोक अदालत (PLA) = सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवाद, स्थायी रूप से गठित, और अगर समझौता न भी हो तो खुद निर्णय कर सकती है।



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