स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) और साधारण लोक अदालत (Ordinary Lok Adalat) के बीच अंतर :
| बिंदु | साधारण लोक अदालत | स्थायी लोक अदालत (PLA) |
|---|---|---|
| आधार | Legal Services Authorities Act, 1987 की सामान्य धारा | Legal Services Authorities Act, 1987 की धारा 22-B से 22-E |
| प्रकृति | अस्थायी होती है, समय-समय पर लगाई जाती है (जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला लोक अदालत) | स्थायी रूप से गठित होती है और नियमित रूप से कार्य करती है |
| मामलों का प्रकार | सभी प्रकार के सिविल, परिवारिक और कंपाउंडेबल आपराधिक मामले जिनमें समझौता संभव हो | केवल Public Utility Services से जुड़े विवाद (जैसे बिजली, पानी, डाकघर, परिवहन, बीमा आदि) |
| निर्णय का आधार | केवल तब फैसला हो सकता है जब दोनों पक्ष सहमत हों | अगर समझौता न हो, तब भी PLA खुद निर्णय दे सकती है |
| फैसले की वैधता | कोर्ट डिक्री के समान अंतिम | कोर्ट डिक्री के समान अंतिम |
| अपील का अधिकार | आम तौर पर अपील का प्रावधान नहीं | PLA का निर्णय भी अंतिम होता है, अपील नहीं होती |
| उदाहरण | बैंक लोन, दुर्घटना मुआवज़ा, पारिवारिक विवाद | बिजली का बिल विवाद, बस सेवा/रेल सेवा की शिकायत, बीमा क्लेम आदि |
👉 संक्षेप में:
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साधारण लोक अदालत = समझौते पर आधारित, अस्थायी, सभी छोटे मामलों के लिए।
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स्थायी लोक अदालत (PLA) = सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवाद, स्थायी रूप से गठित, और अगर समझौता न भी हो तो खुद निर्णय कर सकती है।
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