क्या जम्मू-कश्मीर में **अनुच्छेद 370 हटा दि गयी ?
हां, ** को **5 अगस्त 2019** को भारत सरकार द्वारा **निरस्त** कर दिया गया था। इस निर्णय के तहत जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—**जम्मू-कश्मीर** और **लद्दाख**—में विभाजित किया गया।
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### 🏛️ अनुच्छेद 370 क्या था?
अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता थाइसके तहत राज्य को अपना अलग संविधान, झंडा और कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, और भारतीय संसद की शक्तियाँ सीमित थीं
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### 📜 अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण
- **तारीख** 5 अगस्त 209
- **प्रक्रिया** भारत के राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया, जिससे भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो ग।
- **राजनीतिक पुनर्गठन** जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—**जम्मू-कश्मीर** (विधानसभा सहित) और **लद्दाख** (विधानसभा रहित)—में विभाजित किया गय।
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### ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
11 दिसंबर 2023 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को **संवैधानिक** घोषित किय। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान थ। साथ ही, अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि **30 सितंबर 2024** तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं और राज्य का दर्जा बहाल किया जए citeturn0search0।
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