राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA)



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA)

1. भोजन का कानूनी अधिकार:

ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं।



2. लाभार्थी वर्ग:

अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत गरीब परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है।

प्राथमिकता श्रेणी के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है।



3. रियायती दरें (NFSA के तहत):

चावल – ₹3 प्रति किलोग्राम

गेहूं – ₹2 प्रति किलोग्राम

मोटा अनाज – ₹1 प्रति किलोग्राम



4. मातृत्व लाभ:

गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।



5. मिड-डे मील योजना:

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता है।



6. राज्यों द्वारा क्रियान्वयन:

इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से लागू किया जाता है।



नीति आयोग ने इस कवरेज को संशोधित करने की सिफारिश की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 60% और शहरी क्षेत्रों में 40% तक कम करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, NFSA के तहत वर्तमान में चावल, गेहूं और मोटे अनाज की रियायती दरें क्रमशः ₹3, ₹2, और ₹1 प्रति किलोग्राम हैं।

इन सिफारिशों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अधिक प्रभावी बनाना है। हालांकि, ये अभी केवल सिफारिशें हैं और इन्हें लागू करने के लिए सरकार द्वारा विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।


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